अचानक आ जाने वाले स्वास्थ्य सम्बन्धी खर्चो हेतु धन की व्यवस्था कैसे करें ?
यह लेख विशेषकर उत्तर
प्रदेश के नागरिकों के लिए है.
अपने क्षेत्र के जन
प्रतिनिधियों से संपर्क करें :
वे अपने क्षेत्र के विधायक / सांसद अथवा MLC / मुख्यमंत्री कार्यलय से तत्काल संपर्क स्थापित करें.
जिस अस्पताल में इलाज
कराना हो अथवा इलाज चल रहा हो, वहां से उस बीमारी के इलाज में लगने वाले खर्च का एक
अनुमानित व्यय विवरण बनवाकर अपने क्षेत्र के संबंधित जन प्रतिनिधि विधायकों /
सांसदों/ MLC को
प्रस्तुत करें.
सभी विधायकों / सांसदों/ MLC इत्यादि प्रमुख जन प्रतिनिधियों के पास उनकी क्षेत्र की
जनता की स्वास्थ्य सम्बन्धी सहायता के लिए सरकार द्वारा आवंटित बजट होता है, जिससे
वे ऐसे लोगों की सहायता कर सकते हैं.
अस्पताल द्वारा दिए गए
संभावित खर्च / व्यय के विवरण के अनुसार जन प्रतिनिधि अपनी निधि से उस अस्पताल को
पैसे स्थानांतरित कर देते हैं, जिससे रोगी का इलाज सुचारु रूप से किया जा सकता है.
यदि किसी जन प्रतिनिधि / जन प्रतिनिधि आपकी बात नहीं सुनते अथवा उनके पास फंड का अभाव हो तो ऐसे में वह व्यक्ति, अपने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अथवा सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से संपर्क कर सकता है जहाँ से उसे स्वास्थ्य सम्बन्धी खर्च हेतु सहायता प्रदान की जाती है.
इस प्रकार के मामलों में जहाँ तक उत्तर प्रदेश प्रश्न है एवं जो मेरा अनुभव है वह यह कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री "योगी आदित्य नाथ जी" के कार्यालय में इस प्रकार के लोगों के लिए हमेशा मदद के दरवाजे खुले रहते हैं. जहाँ से बहुत सारे लोगों को इस प्रकार की सहायता निरंतर प्रदान की जाती है.
उत्तर प्रदेश में ऐसी सहायता प्राप्त करने हेतु, पात्र व्यक्ति, ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं. इस माध्यम से ऐसे व्यक्ति को, एक निर्धारित एवं पारदर्शी प्रक्रिया के तहत इस प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई जाती है.
आयुष्मान भारत योजना :
इस योजना के अंतर्गत एक
स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया जाता है जिससे किसी भी प्रकार की बीमारी में किसी भी
सरकारी अथवा सरकार द्वारा नामित निजी अस्पतालों में कोई भी रोगी अपना इलाज मुफ्त
करा सकता है.
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इस कार्ड
से मात्र भर्ती होने की स्थिति में इलाज कराया जा सकता है.
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एक वर्ष
में 5 लाख रुपये तक के खर्च का, प्रति परिवार हेतु इस्तेमाल किया जा सकता है.
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यह कार्ड आपके क्षेत्र से संबंधित आशा
कार्यकर्ताओं के सहयोग से बनवाया जा सकता है.
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आशा कार्यकर्ता आपको आपकी पात्रता के अनुसार यह
कार्ड बनवाने में मदद कर सकते हैं.
स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी :
विभिन्न बैंक (सरकारी एवं प्राइवेट) एवं बहुत सारी निजी कंपनियां
भी स्वास्थ्य बीमा सेवाएं प्रदान करती हैं. स्वास्थ्य बीमा लेने के लिए आपको
संबंधित बैंकों / कंपनियों से ऑनलाइन माध्यम से अथवा उनके ब्रांच में जाकर उनके
विभिन्न उत्पादों को समझकर बीमा पालिसी खरीदनी चाहिए.
बीमा पालिसी खरीदने के लिए आपको सालाना कुछ निश्चित राशि (MONEY) प्रीमियम में तौर पर चुकानी होती है.
बीमा पालिसी के अनुसार ही बीमित व्यक्ति / उसके परिवार को विभिन्न
पूर्व निर्धारित बीमारियों इत्यादि पर होने वाले खर्च का लाभ प्राप्त होता है जिसे
व्यक्ति को पालिसी खरीदते समय अच्छे से समझ लेना चाहिये और वह सब बीमा पालिसी के
लिखित डॉक्यूमेंट में साफ़ – साफ़ शब्दों में लिखे होने चाहिये.
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